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राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य

संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कार्यक्रम बेहद रस्मी होता है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर राष्ट्रपति की शक्तियों और कर्तव्यों समेत शपथ ग्रहण पर एक नजर: गणराज्य 26 जनवरी, 1950 को संविधान के अस्तित्व में आने के साथ ही देश ने 'संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य' के रूप में नई यात्रा शुरू की। परिभाषा के मुताबिक गणराज्य का आशय होता है कि राष्ट्र का मुखिया निर्वाचित होगा जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 : भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 53 : संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसकी अपनी सीमाएं भी हैं : 1. यह संघ की कार्यपालिका शक्ति (राज्यों की नहीं) होती है जो उसमें निहित होती है। 2. संविधान के अनुरूप ही उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। 3. सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से की जाने वाली शक्ति का उपयोग विधि के अनुरूप होना चाहिए। शपथ ग्रहण (अनुच्छेद 60) प्रत्येक राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले देश...